राजनांदगांव

100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय
05-Jul-2024 3:55 PM
100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 5 जुलाई। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कोटपा अधिनियम (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर अग्रवाल ने जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने, स्कूली बच्चों को तम्बाकू के दुष्प्रभाव की जानकारी देने तथा बच्चों को तम्बाकू सेवन के विरूद्ध शपथ दिलवाने तथा ग्रामसभा में ग्रामीणों को तम्बाकू सेवन से बचने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव से बचने के संबंध में जानकारी दी गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरत्न ने बताया कि नाबालिकों व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर धारा 6 बी के अनुसार 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय है तथा ऐसा करते पाए जाने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में तम्बाकू नियंत्रण के लिए श्रम विभाग, बाल संरक्षण विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर पालिका, जनपद पंचायत, पुलिस विभाग के समन्वय पर चर्चा की गयी। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ भूमिका वर्मा, जिला सलाहकार एनटीसीपी निहारिका टोपनो एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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