राजनांदगांव

नवीन कानून के संंबंध में सभी वर्गों को हो जानकारी
12-Jul-2024 3:18 PM
नवीन कानून के संंबंध में सभी वर्गों को हो जानकारी

 एसपी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 12 जुलाई। जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को नवीन आपराधिक कानून के संबंध में गुरुवार को कार्यशाला आयोजित कर एसपी मोहित गर्ग ने जानकारी दी गई।

कार्यशाला में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा तीन नवीन आपराधिक कानूनों एक जुलाई 2024 से प्रभावशील हो गए हैं। नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन हेतु पुलिस की भूमिका एवं पत्रकारों की भूमिका के बारे में बताया गया। पत्रकारों से तीनों नवीन कानूनों को प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर लोगों को जागरूक करने अपील की गई।

मिली जानकारी के अनुसार कार्यशाला में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा तीन नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, जो एक जुलाई 2024 से प्रभावशील हो गए हैं। नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समाज के सभी वर्गों को इन कानूनों के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के पत्रकारों को भी इस नवीन कानूनों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने 11 जुलाई को दोपहर 12 से एक बजे तक पुलिस कंट्रोल रूम के जनसंवाद कक्ष में एसपी मोहित गर्ग, एएसपी ऑप्स मुकेश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव पुष्पेन्द्र नायक द्वारा उन्हें नवीन कानूनों के संबंध में आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया। तीनों नवीन कानूनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ की नवीन कानून के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के संबंध में भी पत्रकारों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार, साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया। साथ ही बताया गया कि इन नई संहिताओं को आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

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