राजनांदगांव
![खैरागढ़ के मीडियाकर्मियों को दी नवीन कानून की जानकारी खैरागढ़ के मीडियाकर्मियों को दी नवीन कानून की जानकारी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1720782272jn__2.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 जुलाई। खैरागढ़ जिले के पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को एसपी त्रिलोक बंसल द्वारा कार्यशाला आयोजित कर नवीन कानून संबंधी जानकारी दी। कार्यशाला में जिले के एडीपीओ सहित मीडियाकर्मी शामिल थे। जिसमें महिला व बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कड़े प्रावधान का नवीन कानून में समावेश किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार 11 जुलाई को केसीजी एसपी त्रिलोक बंसल के मार्गदर्शन में एएसपी नेहा पांडेय, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ गंडई लालचंद मोहले, मुख्यालय उप पुलिस अधीक्षक प्रदीप येरेवार व केसीजी पुलिस ए डीपीओ देवेन्द्र धुर्वे की उपस्थिति में केसीजी पुलिस अधीक्षक के सभागार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिले के पत्रकारों को नवीन आपराधिक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही जागरूकता के लिए एसपी श्री बंसल समेत अन्य ने वक्तव्य दिया।
एसपी बसंल ने कार्यशाला के दौरान बताया कि वर्तमान के नवीन कानून में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को विशेष महत्व की श्रेणी में मानते इसके लिए पृथक से अध्याय रखा गया है। पूर्व के कानून में अपराधियों की जेल जाने का प्रावधान था, किन्तु वर्तमान के नवीन न्याय संहिता में अपराधियों से सामुदायिक सेवा कराए जाने के संबंध में नवीन प्रावधान जोड़ा गया एवं लोगों की वाणी के स्वतंत्रता के अधिकार में वृद्धि की गई है। वर्तमान में अपराध पंजीबद्ध होने पर पुलिस विवेचना के दौरान अब अनिवार्य रूप से घटना स्थल, गवाही का कथन का वीडियोग्राफी एवं एफएसएल निरीक्षण एवं रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिससे अपराध विवेचना पूरी तरह डिजिटलाइजेशन से हो जाएगी।
वैवाहिक जीवन पश्चात पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध रेप का अपराध अब पत्नी के नाबालिक 18 वर्ष से कम होने के स्थिति में ही माना जाएगा। उपरोक्त नवीन कानूनों में न केवल पुलिस, बल्कि न्यायालय कार्य के समय सीमा निर्धारित की गई है। जिससे पूर्व में न्यायालयों के निराकरण में होने वाले अत्याधिक विलंब समाप्त हो सकेगी।
एएसपी श्रीमती पांडेय ने बताया कि वर्तमान नवीन कानून में सबसे पहले स्थान महिलाओं एवं बच्चों के साथ हुए अत्याचार को दिया गया है एवं महिलाओं एवं बच्चों के गौरव को प्रस्थापित करने का काम किया है। इस प्रकार से जिला पुलिस बल केसीजी में पदस्थ समस्त विवेचक स्तर के अधिकारियों को नवीन कानूनों के प्रति जागरुकता लाने के लिए लगातार विभिन्न सेमीनार एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाया जा रहा है। जिससे आने वाले समय में नवीन कानून के लागू होने के पश्चात जिला पुलिस बल केसीजी बेहतर दक्षता एवं तत्परतापूर्वक कार्रवाई करें। इस अवसर पर साइबर प्रभारी खैरागढ़ टैलेश सिंह, नक्सल सेल, डीएसबी सहित समस्त अधिकारी-कर्मचारी जिले के वरिष्ठ मीडिया कर्मी उपस्थित थे।