बेमेतरा

लैंगिक उत्पीडऩ: शख्स का नाम-पता बताने पर रायपुर में होगी सुनवाई
30-Aug-2024 2:25 PM
लैंगिक उत्पीडऩ: शख्स का नाम-पता बताने पर रायपुर में होगी सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 30 अगस्त।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में गठित आंतरिक शिकायत समिति ने लैंगिक उत्पीडऩ के एक मामले में आवेदिका ने अपने विभाग से इस्तीफा देने के बाद आयोग ने कहा कि आवेदिका अगर उन व्यक्तियों का नाम और पता देती हैं तो आयोग अगली सुनवाई रायपुर में करेगी।

एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया। प्रकरण आपसी जमीन विवाद का मामला था, जिसमें पूर्व में तहसील और न्यायालय में मामला चल चुका है। अत: प्रकरण आयोग में चलना संभव नहीं था, इसलिए प्रकरण समाप्त किया गया। एक मामले में आवेदिका ने बताया कि उसकी 15 साल की बेटी गुम हो गई थी। इस वजह से उसने आयोग में प्रकरण दर्ज कराया था। आवेदिका ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी बेटी उन्हें मिल चुकी है। इस प्रकरण में थाना बेमेतरा ने अनावेदक के खिलाफ पॉस्को एक्ट तथा एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था, जिसका निराकरण कोर्ट ने कर दिया है। साथ ही अनवादेक को न्यायालय ने दोषमुक्त किया। इसलिए मामले को खारिज कर दिया गया।

15 अक्टूबर तक समाज में आवेदक को करना होगा शामिल
वहीं गांव से सामाजिक बहिष्कार के मामले में आयोग की ओर से अधिवक्ता और काउंसलर ग्राम नरी जाएंगे। साथ में संरक्षण अधिकारी स्थानीय थाने से पुलिस बल भी ले जाएंगे। इस दौरान गांव में साहू समाज के लोगों को एकत्र किया जाएगा, जिसके सामने अनावेदकगण द्वारा घोषणा की जाएगी कि दोनों आवेदकों को सामाजिक बहिष्कार नहीं किया गया। 15 अक्टूबर को इसकी घोषणा सामाजिक रूप से की जाएगी। यदि अनावेदकगण ऐसी घोषणा नहीं करते तो थाना चंदनू में अनावदेकगण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए दोनों पक्ष की ओर से एक-एक व्यक्ति को महिला आयोग रायपुर में आकर सारी प्रक्रिया करनी होगी।

टेट की परीक्षा पास करने के बाद दी जा सकेगी अनुकंपा नियुक्ति 
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति जनपद के अधीन शाला में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। आवेदिका को उनकी जगह अनुकंपा मिल सकती है, जिसके लिए आवेदिका को डीएड व टेट परीक्षा पास करनी होगी। आवेदिका ने बताया कि उसने डीएड की परीक्षा पास कर ली है। टेट की परीक्षा दिलाने की तैयारी कर रही हैं। आयोग ने आवेदिका को समझाइश दी कि परीक्षा पास करने के बाद अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इस प्रकरण में जिला एवं जनपद के सीईओ को भी जोड़ा गया ताकि आवेदिका को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सके।
 

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