राजनांदगांव
जुलूस, सभा, रैली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 दिसंबर। कलेक्टर टीके वर्मा ने नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते 1 दिसंबर को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं आने वाले त्यौहारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आदेश में कहा कि कार्यक्रमों का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।
कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वारा एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो तथा प्रवेश व निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशू पेपर, रूमाल, मुढ़ी हुई कोहनी का अनिवार्यत: उपयोग करेंगें। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए तथा विडियोग्राफी कराया जाए, ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक बिना अनुमति न किया जाए। शासन के निर्देशानुसार रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा।
प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दे कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा। जिससे लोगों की भीड़ न हो। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच, पंडाल न लगाया जाए। आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। कोलाहल अधिनियम का पालन करते हुए दो छोटे साउन्ड बाक्स का उपयोग किया जा सकेगा।
कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। बार-पब आदि के संबंध में आबाकारी विभाग द्वारा जारी आदेश व दिशा-निर्देश जिसके अंतर्गत विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 बजे से रात्रि 11 बजे तक एफएल-3 (क) शापिंग माल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 बजे से रात्रि 11 बजे तक एवं एफएल-3 स्थर एवं उसके ऊपर के स्तर के होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12 से रात्रि 12 बजे तक का पालन करना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। किसी भी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा।