दुर्ग

वाहन चालकों को दी नियमों की जानकारी
07-Jan-2021 4:43 PM
 वाहन चालकों को दी नियमों की जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 7 जनवरी।
राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 3 से 10 जनवरी तक वाहन चालकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान राजेन्द्र चौक में  चलाया जा रहा है। जिसके तहत मंगलवार को कुल 850 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए, उन्हें नियमों की जानकारी देते हुए बंधपत्र भरवाया गया। 

प्रशांत देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन चालको को समझाइश दी जिन्हें नियमों के विरूद्व वाहन चालक का कार्य करते हुए पाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत देवागंन ने पंडाल में उपस्थित वाहन चालकों को यह जानकारी दी कि बिना बीमा के मोटर यान चलाना अपराध है तथा यदि बिना बीमा के मोटर यान से किसी की मृत्यु हो जाने पर मृत के दुर्घटना दावा का भुगतान वाहन स्वामी या वाहन चालक द्वारा किया जाता है। यदि वाहन को बिना बीमा के चलवाया जाता है तो चालक के साथ-साथ वाह स्वामी भी दायित्वाधीन होता है। वाहन चालकों को यह भी जानकारी दिया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाया जाना अपराध है तथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के लोक मार्ग पर वाहन चलाना अपराध है। 

यदि कोई वाहन का स्वामी अपनी वाहन को 18 वर्ष से कम व्यक्ति को लचाने देता है तो चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी अपराध का भागी होता है। कोई भी वाहन लोक मार्ग पर बिना पंजीयन के नही चलाया जा सकता बिना पंजीयन के वाहन चलाना अपराध होता है यदि कोई व्यक्ति वाहन बेचता है तो वाहन बेचे जाने के 15 दिनों के अंदर उक्त वाहन का पंजीयन एवं बीमा का ट्रांसफर करा लेना चाहिए।
 

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