दुर्ग

अमलेश्वर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई
29-Jan-2021 7:01 PM
  अमलेश्वर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ  कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 29 जनवरी। गुरुवार को अमलेश्वर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ  कार्रवाई की गई।  ज्ञात हो कि कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार दुर्ग जिले में अप्राधिकृत विकास अवैध कालोनियों के विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग दुर्ग एवं राजस्व विभाग दुर्ग के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है।

दुर्ग-भिलाई विकास योजना क्षेत्र में शामिल ग्राम अमलेश्वर में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत अभिन्यास का अनुमोदन किये बगैर तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत नियम 1999 संशोधन 2015 के तहत् नियमानुसार कालोनाईजर का रजिस्ट्रेशन किये बगैर कतिपय व्यक्तियों के द्वारा कालोनी की स्थापना के उद्देश्य से भूमि का उपविभाजन एवं मार्गों का निर्माण कर अप्राधिकृत विकास किया गया था। जिसे हटाये जाने हेतु चिन्हांकित किया गया है।

इसी क्रम में ग्राम अमलेश्वर के कल्पतरू बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स तथा ग्राम अमलेश्वर के खुड़मुड़ा रोड में रूपराम साहू एवं अन्य रामनारायण यादव एवं अन्य 6,  अलख साहू एवं अन्य श्याम रतन राउत एवं चन्द्रमोहन यादव एवं अन्य 4 के द्वारा खसरा क्रं. 946, 945, 736/1, 735-2, 738-1, 918-1, 920-1, 878-1, 920-3, 918-2, 920-2 में किये गए अप्राधिकृत विकास को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार एवं संबंधित राजस्व अधिकारी-कर्मचारी तथा नगर निवेश विभाग दुर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप  से हटाने की कार्रवाई की गई।

अवैध विकास कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई में विमल बगवैया, प्रभारी संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, आलोक वर्मा नायब तहसीलदार पाटन, मनोज कुमार रस्तोगी राजस्व निगम पाटन, पटवारी  अश्वनी वर्मा,  प्रतीक दीक्षित सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, अनूप कुमार गढ़े वरिष्ठ शोध सहायक, संदीप पटेल उप अभियंता, अमर सिंह बघेल उप अभियंता, जामिल छत्रपाल सहायक ग्रेड-3, मोहम्मद हारून उपस्थित थे।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news