राजनांदगांव

गोमास्ता एक्ट का उल्लंघन, 2 दुकानों पर जुर्माना
29-Jan-2021 7:48 PM
 गोमास्ता एक्ट का उल्लंघन, 2 दुकानों पर जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 29 जनवरी। नगर निगम की टीम ने  गोमास्ता एक्ट के तहत दुकान खोलने पर कार्रवाई करते हुए दो दुकानों से 2 हजार रुपए की वसूली की कार्रवाई की है।

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते गोमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरुवार को दुकान बंद किए जाने का प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था। जिसके तहत गुरुवार को दुकाने खुली पाए जाने पर निगम द्वारा अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की गयी।

नगर निगम उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानें गोमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित सप्ताहिक अवकाश गुरुवार को दुकाने बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था।

गुरुवार को निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक के निर्देश पर राजस्व अधिकारी नारायण साहू के नेतृत्व में निगम की टीम द्वारा शहर में निरीक्षण किया गया। जिसमें गोल बाजार के शकुन श्रृंगार सदन एवं पीजीएस श्रृंगार सदन खुली पाई गयी, जिन पर कार्रवाई करते एक-एक हजार रुपए अर्थदंड वसूला गया एवं दुकानें बंद करायी गयी।

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