दुर्ग

मासूम भांजी से अश्लील हरकत, उम्रकैद
30-Jan-2021 6:15 PM
मासूम भांजी से अश्लील हरकत,  उम्रकैद

दुर्ग, 30 जनवरी। मासूम भांजी के साथ ही अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय फास्ट ट्रेक कोर्ट डा. ममता भोजवानी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (2) (च) एवं धारा 376 क-ख के तहत मृत्यु पर्यंत आजन्म कारावास, प्रत्येक धारा में पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक-एक वर्ष का  अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है। 

भिलाई निवासी पीडि़ता की मां अपनी साढ़े चार वर्षीय पीडि़ता बच्ची को साथ लेकर 19 अगस्त 2029 को अपने मायके गई थी। शाम लगभग 5.30 बजे वह अपने भाभी के घर बच्ची को लेकर गई थी। बच्ची घर के भीतर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक बच्ची के रोने की आवाज सुनकर बच्ची की मां घर के भीतर गई। 

मां ने देखा कि उसका रिश्ते में लगने वाला भाई बच्ची  के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यह देख बच्ची की मां ने शोर मचाकर अन्य रिश्तेदारों को एकत्र किया। बच्ची  की मां ने इस घटना की शिकायत थाना में दर्ज कराई थी।
 

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