दुर्ग

पत्नी की हत्या, उम्र कैद
03-Feb-2021 5:33 PM
पत्नी की हत्या, उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 3 फरवरी।
मारपीट करने के बाद हसिया से वार कर मार डालने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए मिट्टी तेल डालकर पत्नी को जलाने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा दी है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानू की कोर्ट ने आरोपी पति सहदेव कुमार साहू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड न देने पर एक-एक माह के कारावास की सजा दी है। 

ग्राम घुघवा थाना पुरानी भिलाई निवासी सहदेव साहू पिता श्रवण साहू अपनी पत्नी वेदमती तथा तीन वर्षीय पुत्री के साथ रहता था। आरोपी पति सहदेव हमेशा वेदमती के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करते रहता था। इससे तंग आकर घटना से 6-8 माह पूर्व उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई थी। घटना से 10-12 दिन पूर्व ही आरोपी पत्नी को मनाकर घर ले आया था। आठ सितम्बर 2018 की सुबह 7 बजे विवाद होने पर आरोपी सहदेव ने हसिया से वार कर वेदमती को पहले खून से लथपथ कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि वेदमती मर गई है तो आरोपी ने उस पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया, ताकि लोग समझे कि वह आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। आसपास के लोगों ने आरोपी को खून के छींटे धोते हुए देखा। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
 

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