दुर्ग

लूट के 2 आरोपियों को 5 साल कैद
03-Feb-2021 5:42 PM
लूट के 2 आरोपियों  को 5 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 3 फरवरी।
मारपीट करने के बाद प्रार्थी को बंधक बनाकर उसकी कार व उसमें रखे नकली जेवरातों को लूटकर ले जाने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी विरेन्द्र सिंह उर्फ वीर तथा अफसर खान को धारा 392 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 100 रुपए अर्थदण्ड की सजा दी है। घटना के बाद से ही एक आरोपी फरार है। 

31 अक्टूबर 2017 की रात लगभग 9.45 बजे प्रार्थी दुष्यंत कुमार साहू आर्टिफिशियल जेवरात को बिक्री करने के लिए अपनी कार में रखकर सत्यम बेकरी सेक्टर 10 से कुछ सामान खरीदने के बाद वापस घर आ रहा था। सेक्टर 10 चौक के पास आरोपियों ने कार को कट्टे की नोक पर रूकवाया। इसके बाद दुष्यंत के साथ मारपीट कर उसकी कार व उसमें रखे नकली जेवरात को लूट लिए। पीडि़त दुष्यंत के दोनों हाथ पीछे से बांध कर मुंह भी रूमाल से बांध दिए थे। आरोपियों के भागने के बाद किसी तरह रात में दुष्यंत थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। 
पुलिस ने इस मामले में आरोपी विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम घांघरा, लुधियाना हाल मुकाम तालपुरी कालोनी तथा अफसर खान निवासी वामरिया, थाना खाचरोर जिला उज्जैन हाल मुकाम परिजात कालोनी तालपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक आरोपी तौहिद खान फरार है।
 

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