दुर्ग

मोबाइल पर दोस्ती, नाबालिग को भगाया, रेप, 3 साल कैद
05-Feb-2021 5:54 PM
मोबाइल पर दोस्ती, नाबालिग को भगाया, रेप, 3 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 5 फरवरी।
मोबाइल पर दोस्ती होने के बाद किशोरी को बरेली मध्यप्रदेश ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी जगदीश धाकड़ (22) को 3 वर्ष 10 माह व 8 दिन की सजा सुनाई है।

भिलाई निवासी पीडि़ता 17 वर्षीय किशोरी का परिचय आरोपी जगदीश धाकड़ निवासी बरेली मध्यप्रदेश से मोबाइल के जरिए हुआ था। दोनों के बीच बातचीत होने के बाद प्यार हो गया। मोबाइल में आरोपी ने पीडि़ता से कहा कि वह उसे प्यार करता है और वह पीडि़ता से मिलने भिलाई पहुंचा। 

नौ अप्रैल 2017 को आरोपी पीडि़ता को बरेली लेकर चला गया। वहां मंदिर में ले जाकर पीडि़ता के साथ शादी की और उसकी मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। 25 अप्रैल 2017 को आरोपी व पीडि़ता भिलाई स्टेशन घूमने आए। इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही आरोपी को पकड़ लिया गया था। तब से आरोपी जेल निहित था। कोर्ट द्वारा जेल में बिताए गए 3 वर्ष 10 माह 8 दिन की सजा देकर 500 रुपए का अर्थदण्ड अदा करने की सजा दी।

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