बलौदा बाजार

लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, सिनेमाघर, शादियां सब अनलॉक
11-Feb-2021 6:02 PM
लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, सिनेमाघर, शादियां सब अनलॉक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 11 फरवरी। जिले में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए नई कोरोना गाइड लाइन के बाद अब जिले में कई पाबंदियां खत्म हो गई हैं। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर एवं कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों को सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की है।

कलेक्टर ने कहा कि शादी और पारिवारिक आयोजनों के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी, लोगों की संख्या की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के चलते शादी-विवाह और पारिवारिक आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकते थे। हॉल में आधी क्षमता से संचालन होता था, लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सारी पाबंदियां जिला प्रशासन ने खत्म कर दी है।

मेले भी लगेंगे- बड़े आयोजन भी होंगे : कोरोना के दौरान मेलों पर प्रतिबंध था लेकिन अब बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले मेले लग सकेंगे। इनमें आयोजकों को गाइडलाइन का पालन करवाना होगा।

सिनेमाघर- सीट खाली नहीं छोडऩा होगी : सिनेमाघर 50 प्रतिशत क्षमता पर ही संचालित करने की अनुमति थी लेकिन, अब शत-प्रतिशत क्षमता के साथ इनका संचालन किया जा सकेगा।

सशर्त खुलेंगे संस्थान नियमों का पालन जरूरी

लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर एवं कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों को सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। संस्थान में बैठक क्षमता का एक समय में केवल 50 प्रतिशत व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक रखने होंगे। लैपटॉप, नोटबुक, पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। संस्थानों को बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग न करते हुए कांटेक्ट लेस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

 संस्था में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके।

दुकानों और संस्थानों में नहीं बनाने पड़ेंगे सोशल डिस्टेंस के लिए सर्कल

कोरोना संक्रमण के दौरान दुकानों और संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाने के आदेश थे। हालांकि अब ऐसी व्यवस्था नहीं है लेकिन दुकानदारों को अब भी यह ध्यान रखना होगा कि दुकान के भीतर दूरी बनी रहे। जिले में अब हाट बाजार भी सभी जगह लगना शुरू हो गए हैं।

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