दुर्ग
दुर्ग, 20 फरवरी। पड़ोसी से हुए मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की मौत के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी अशोक राजपूत को धारा 324 के तहत 3 वर्ष कारावास तथा 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जामुल निवासी आरोपी अशोक राजपूत उर्फ सुरेश (40 वर्ष) के पड़ोस में ही पुनीत राम साहू रहता था। दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। बीस फरवरी 2019 को दोनों के बीच विवाद होने पर आरोपी अशोक राजपूत ने पुनीत राम साहू पर ब्लेड और ईंट से वार कर दिया था। जिससे पुनीत राम को चोटें आई थी।
घटना के बाद पुनीत राम को अस्पताल में भर्ती किया गया था। दो-तीन दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। 26 फरवरी को अचानक पुनीत राम के सीने में दर्द उठा और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया था। न्यायालय ने धारा 324 के तहत आरोपी को सजा सुनाई है।