दुर्ग

अश्लील बात कर छेड़छाड़, 5 वर्ष कैद
10-Mar-2021 5:06 PM
अश्लील बात कर छेड़छाड़, 5 वर्ष कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 10 मार्च।
ऑटो में बैठकर जा रही नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील बातें कहने वाले आरोपी ऑटो चालक को कोर्ट ने सजा दी है। 
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय फास्ट ट्रेन कोर्ट स्मिता रत्नावत की कोर्ट ने आरोपी को धारा 354 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, 2 हजार रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 200 दिन के अतिरिक्त कारावास एवं लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, दो हजार रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न अदा करने पर 200 दिन के अतिरिक्त  कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। 

थाना पुरानी भिलाई निवासी 13 वर्षीय पीडि़ता 11 जुलाई 2018 की सुबह लगभग 6.30 बजे ऑटो में  बैठकर स्कूल जा रही थी। ऑटो चालक आरोपी दुर्गेश वर्मा (42) निवासी विश्व बैंक कालोनी भिलाई तीन ने भिलाई तीन पेट्रोल पंप के पास ऑटो को रोक दिया। उसके बाद पर पीछे की सीट पर पीडि़ता के बाजू में आकर छेड़छाड़ करते हुए अश्लील बातें करने लगा था। जब कुछ सवारी सामने से आने लगी तो आरोपी पीछे की सीट से उठकर सामने की सीट पर चला गया। घर आकर पीडि़ता ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी थी। भिलाई तीन पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
 

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