दुर्ग
![दहेज प्रताडऩा, खुदकुशी, पति व ननंद को उम्रकैद दहेज प्रताडऩा, खुदकुशी, पति व ननंद को उम्रकैद](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1615994491g-logo-104.gif)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 17 मार्च। दहेज की मांग करते हुए ससुराल वालों ने पीडि़ता को शारीरिक और मानसिक रूप से इस तरह प्रताडि़त किया कि वह परेशान होकर जान दे दी। इस मामले में कोर्ट ने मृतका के पति एवं ननंद को आजन्म कारावास की सजा दी है। न्यायाधीश चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने मृतका के पति नरेंद्र सोनी एवं ननंद पिंकी सोनी को धारा 304 ख के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनीष अखिलेश ने पैरवी की थी। ज्योति सोनी का विवाह वर्ष 2015 में शारदा पारा कैंप 2 भिलाई निवासी नरेंद्र सोनी के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही ज्योति को उसका पति नरेंद्र, ननंद पिंकी, रिंकी, नंदोई मनोज एवं मनीष सोनी उसके साथ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे थे। 1 अगस्त 2017 को भी ज्योति के साथ 300000 रुपए की रकम लाने की बात को लेकर हाथ मुख्य से जमकर पिटाई की गई। इससे परेशान होकर ज्योति ने अपने घर में ही लोहे के पाइप में फांसी का फंदा बनाकर जान दे दी थी। इस मामले में कोर्ट ने रिंकी, मनोज एवं मनीष के खिलाफ साक्ष्य का अभाव मानते हुए इन्हें बरी कर दिया।