दुर्ग
छेड़छाड़ के आरोपी को सजा- अर्थदण्ड
18-Mar-2021 3:59 PM
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 18 मार्च। स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने 42 दिन (अभिरक्षा में बिताये दिन) के कारावास तथा 3 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिवाश के. त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी दुलार सिंह को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
10 जनवरी 2018 को पीडि़ता स्कूल जा रही थी, तब आरोपी दुलार सिंह धनकर (19) ने रास्ता रोककर उसके साथ छेडख़ानी की थी। प्रार्थिया की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 (घ) एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने 42 दिन अभिरक्षा में बिताया था।