राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 मार्च। तहसील राजनांदगांव के राजस्व निरीक्षक मंडल उपरवाह के पटवारी हल्का नंबर 13 के ग्राम उपरवाह को विभाजित कर दो ग्राम उपरवाह और करेलापारा बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियत क्रमांक 13 के अधीन यह उद्घोषणा की गई है कि ग्राम उपरवाह एवं प्रस्तावित ग्राम करेलापारा का अधिकार अभिलेख, किस्तबंदी खतौनी बी-1, खसरा पांचसाला, निस्तार पत्रक एवं नक्शा तैयार हो चुका है।
उन सभी व्यक्तियों को जिनका अभिलेखों की प्रविष्टि में हित निहित है, को आमंत्रित किया गया है कि वे इसका निरीक्षण उप तहसील कार्यालय घुमका में प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार राजनांदगांव के न्यायालय घुमका में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कर सकते हैं और यदि चाहे तो उक्त अभिलेख में की गयी प्रविष्टि के संबंध में कलेक्टर राजनांदगांव के समक्ष कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा राजनांदगांव में 30 मार्च 2021 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।