राजनांदगांव
राजनांदगांव, 19 मार्च। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साइकिल हीरो सीडी 100 एसएस क्रमांक सीजी-04-सी-4701 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक / वाहन स्वामी बेनलाल वर्मा रिंग रोड रायपुर जिला रायपुर की उपस्थिति के लिए आबकारी उप निरीक्षक वृत्त चिचोला के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जब्तशुदा वाहन मोटर साइकिल स्कूटी क्रमांक सीजी 04 एलएम 5076 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में वाहन स्वामी गुलाबबाई धीधी मकान नंबर 44 घासीदास चौक खपरी तहसील आरंग जिला रायपुर के उपस्थिति हेतु थाना प्रभारी लालबाग के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया।
वाहन स्वामी के बताए पते पर पतासाजी किए जाने पर नहीं मिलने से जारी नोटिस अदम तामिल प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर जब्तशुदा वाहन मोटर साइकिल हीरो सीडी 100 एसएस क्रमांक सीजी 04 सी 4701 तथा वाहन मोटर साइकिल स्कूटी क्रमांक सीजी 04 एलएम 5076 की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।