दुर्ग

बहू को शारीरिक-मानसिक प्रताडऩा, ससुराल पक्ष पर जुर्म
21-Mar-2021 5:09 PM
बहू को शारीरिक-मानसिक प्रताडऩा, ससुराल पक्ष पर जुर्म

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 21 मार्च।
शादी के बाद पहली बार ससुराल पहुंची बहू ने जब सास के पैर छूने गई, तब सास ने उसे परे ढकेल दिया और कहा कि वह उसे पसंद नहीं है। इसके बाद से पीडि़ता को पति, सास, ससुर द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से लगातार प्रताडि़त किया जाने लगा। शादी के 6 माह बाद ही परेशान पीडि़ता मायके में आकर रहने लगी। पीडि़ता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 498 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। 

पुलिस के मुताबिक सेक्टर 4 भिलाई निवासी पीडि़ता का विवाह हाउसिंग बोर्ड कालोनी भिलाई निवासी शैलेन्द्र प्रजापति के साथ 28 मई 2019 को हुई थी। शादी के बाद से ही पीडि़ता को पति शैलेन्द्र, सास व ससुर छोटी-छोटी बात को लेकर परेशान कर गाली गलौज करने लगे थे। ससुराल वाले कम दहेज लाने की बात कोलेकर मारपीट करने लगे थे, जबकि ससुराल वालों के कहने पर मायके वालों ने 2,20,000 रुपए नगद दिए थे। पीडि़ता को ससुराल में भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। तबियत खराब होने पर भी जबरन घर के पूरे काम करवाये जाते थे। डॉक्टरों ने भी पीडि़ता की तबियत को देख आराम करने की सलाह दी, परन्तु ससुराल वाले कहते थे कि सारा काम बहू ही करेगी। सुबह साढ़े तीन बजे से पूरे घर का झाड़ू, पोछा, खाना बनाना आदि काम उससे करवाया जाता था। परेशान होकर 6 माह के भीतर ही पीडि़ता मायके आ गई। पति भी मायके आकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते रहता था। पीडि़ता के माता-पिता के साथ भी अभद्र व्यवहार करता था।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news