दुर्ग

दुर्ग में धारा 144
25-Mar-2021 5:38 PM
दुर्ग में धारा 144

भिलाई नगर,  25 मार्च । कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमित प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप आज कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा धारा 144. आज से लागू कर दी गई है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढऩे के कारण जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है । कल एक ही दिन में जिले से करीब 800 संक्रमित मरीज मिले थे जिले में अब तक 23 कंटेंनमेंट जॉन बना दिए गए हैं।

डॉ.सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिला दुर्ग के समस्त नगरीय क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया है- होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल सिस्टेसिंग एवं मारक का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुये अधिकतम 16 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें।जिला दुर्ग अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मारक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। 

उत्तंधन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक,खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार यो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिया स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार या सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। विवाह / अंत्येष्टि/दशगात्र/पालिसयां अथवा उससे संबंधित आवश्यमा पार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 60 क्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना/निटाईण करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।

समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली. जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश प्रार्थना प्रतिबंधित रहेगें। समस्त प्रकार के तमा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमश: 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगें। डी.जे. नगाडा अथवा अन्य समस्त प्रकार के स्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
अन्य राज्यों से हवाई यात्रा. रेल मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं मेल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविच गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, युखार, सोंस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध  महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शतों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़वार सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। दुर्ग जिले में कोरोना वायरस (ष्टह्रङ्कढ्ढष्ठ-19) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यथित सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है.तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहित 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट 1907 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तागीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायें। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
 

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