राजनांदगांव

बिना अनुमति होर्डिंग्स-बैनर-पोस्टर लगाने पर अर्थदंड
27-Jun-2021 5:58 PM
बिना अनुमति होर्डिंग्स-बैनर-पोस्टर लगाने पर अर्थदंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 27 जून। निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्राय: इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओवर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने संबंधितों को सूचित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए हैं।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के लगाए गए होर्डिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से 7 दिवस के भीतर हटा लें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमा क्षेत्रातंर्गत बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जाएगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी। जिससे उत्पन्न क्षति तथा संपूर्ण हर्जे-खर्चे के लिए संबंधित एजेंसी/संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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