राजनांदगांव
गोमास्ता एक्ट, निर्धारित दिवस प्रतिष्ठानें रखें बंद - आयुक्त
01-Jul-2021 6:29 PM
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राजनांदगांव, 1 जुलाई। लॉकडाउन खुलने के उपरांत प्रशासन द्वारा रात्रि 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का आदेश जारी किया गया है, किन्तु कोरोना संक्रमण पुन: न बढ़े, जिसे देखते गोमास्ता एक्ट के तहत पूर्व की भांति सप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरुवार या रविवार को दुकान बंद रखा जाना है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानें गोमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित सप्ताहिक अवकाश गुरुवार या रविवार को दुकानें बंद रखा जाए।
अपालन की स्थिति में प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते कहा कि निगम सीमांतर्गत सभी प्रतिष्ठानें व दुकान संचालक कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने के तहत मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, समय समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे।