राजनांदगांव
![नांदगांव में बने टोलप्लाजा हटाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू नांदगांव में बने टोलप्लाजा हटाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1625470085hakurtola_Tool_Plaza_File_Photos.jpg)
ठाकुरटोला टोल प्लाजा के नियम विरूद्ध संचालन का मामला
राजनांदगांव, 5 जुलाई। राजनांदगांव शहर से सटे ठाकुरटोला में अशोक बिल्डकॉन की टोल प्लाजा के नियम विरूद्ध संचालन पर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। ठाकुरटोला में टोल प्लाजा को नियमत: टप्पा में शिफ्ट किए जाने को लेकर कांग्रेसी नेता व जिला बस आपरेटर संघ अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने हाईकोर्ट में चार माह पहले एक याचिका दायर की थी। उनके याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू करते हुए प्रबंधन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने निर्देश दिया है।
श्री शकील ने बताया कि अधिवक्ता मो. हसन, आदित्यस्वरूप गुप्ता व शोभित कोष्टा के माध्यम से श्री अहमद ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे लेकर 3 जुलाई को सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि टोल प्रबंधन को जवाब देना था, पर वे दे नहीं पाए और चार सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंंने बताया कि फोरलेन नियम विरूद्ध बनाया गया है। चूंकि नियम के मुताबिक 60 किमी की दूरी पर टोल टैक्स संचालित किया जा सकता है, पर यहां 35 किमी के दायरे में दो टोल नाका संचालित हो रहा है। कुछ सालों से ठाकुरटोला में टोल प्लाजा से राजनांदगांव शहर व आसपास के गांवों में रहने वाले निवासियों को अतिरिक्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठाकुरटोला टोल प्लाजा राजनंादगंाव शहर और आसपास के गांवों से लगा हुआ है।
रोजाना यहां से हजारों की संख्या में स्थानीय व आसपास के लोगों का आवागमन लगा रहा है। जबकि अंजोरा बायपास पर भी एक टोल प्लाजा संचालित है, जहां पर भी आने जाने वालों से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। 35 किमी के दायरे में संचालित दो टोल प्लाजा के चलते शहर के व्यापारियों सहित बस, ट्रक आदि वाहनों को दो बार टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल हाईवे शुल्क नियम 2008 के नियम 08 के अनुसार फोरलेन पर स्थापित एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की न्यूनतम दूरी 60 किमी होनी चाहिए थी, जिसके आधार पर अशोका बिल्डकॉन प्रा.लि. को टोल प्लाजा स्थापित करने ग्राम टप्पा में भूमि आबंटन भी किया गया है, जिस पर टोल प्लाजा का निर्माण न कर ठाकुरटोला में टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को दोगुना आर्थिक भार वहन करना पड़ रहा है।
श्री अहमद ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला जनहित के पक्ष में आएगा और यह राजनांदगांव वासियों के लिए बड़ी जीत साबित होगी। टोल प्लाजा को हटाने के लिए महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का भी विशेष सहयोग मिल रहा है।