राजनांदगांव
![झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों को आवास आबंटन के लिए 12 को लाटरी झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों को आवास आबंटन के लिए 12 को लाटरी](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1625574163G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 जुलाई। आवासहीन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों को अपना स्वयं का मकान हेतु केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिशन 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम राजनांदगांव द्वारा श्रमिक बाहुल्य वार्डों के लिए रेवाडीह, पेंड्री, लखोली व मोहारा में आवास का निर्माण किया जा रहा है, जहां तालाब, रोड आदि के किनारे अस्थाई रूप से झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले परिवारों को व्यवस्थापन दिया जाना है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार की आवास योजनांतर्गत एएचपी मोर आवास मोर चिन्हारी के तहत निगम के श्रमिक बाहुल्य वार्डों में आवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसे पात्र हितग्राहियों को आबंटित किया जाना है। आबंटन की कड़ी में मोती तालाब के किनारे, रेल्वे ओवरब्रिज के नीचे, डबरीपारा, मोहारा आदि क्षेत्रों में अस्थाई रूप से निवासरत परिवारों को रेवाडीह, मोहारा व लखोली में आवास का आबंटन किया गया और अब वार्ड नं. 47, 37, 11, 16, 28, 29 एवं वार्ड नं. 10 के निवासरत परिवारों को मोहारा (145 यूनिट), रेवाडीह (340 यूनिट), लखोली (304 यूनिट) में एनएचपी के तहत निर्मित आवासों में 72 परिवारों को विस्थापित किया जाना है।
इसके लिए 12 जुलाई को कोविड-19 के नियमों को दृष्टिगत रखते एवं सामाजिक दूरी का पालन करते प्रथम पाली में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक लखोली के 304 यूनिट के आवास, द्वितीय पाली में दोपहर 2 से 4 बजे तक रेवाडीह के 150 यूनिट, मोहारा के 145 यूनिट में दो पालियों में लॉटरी निकालकर आवास आबंटित की प्रक्रिया निगम सभागृह में किया जाना है। लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मलित किए गए परिवारों की सूची एमसीआरजेएन पोर्टल एवं निगम के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि चयन किए गए परिवारों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वे परिवार 9 जुलाई को शाम 5 बजे तक निगम के कक्ष क्र. 19 में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत विस्थापित किए जाने के संबंध में साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज करावें, ताकि उसका निराकरण किया जा सके। निर्धारित समयावधि उपरांत दावा एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी। दावा-आपत्ति उपरांत 12 जुलाई को निर्धारित समय मेें कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखकर सामाजिक दूरी का पालन करते लॉटरी निकाली जाएगी।