बलौदा बाजार

सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधक से वसूले जाएंगे 7 लाख
26-Jul-2021 8:34 PM
 सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधक से वसूले जाएंगे 7 लाख

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 26 जुलाई। सिमगा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सिमगा में कृषि दवाई दुकान के संचालन के नाम पर हुए फर्जीवाड़ा में जांच अधिकारियों ने तत्कालीन समिति प्रबंधक को दोषी पाया है। उनसे 7,21,643 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सिमगा में गत दिनों जांच अधिकारी सहकारी निरीक्षक डीके नेताम व केबी वारे सिमगा पहुंचे। जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा संचालित ग्राहक कृषि सेवा केंद्र के नाम से कृषि फसल बीज दवाई दुकान संचालन के दौरान पूर्व समिति प्रबंधक खेमचंद देवांगन व दवाई दुकान संचालक झुलाराम पाटकर के विरुद्घ दवाई दुकान के संचालन में अनियमितता बरतने तथा स्टाक व वितरण पंजी का नियमानुसार संधारण नहीं करने व दवाई दुकान की लेखा पुस्तकों का संधारण की जानकारी नहीं देने संबंधी शिकायतों की जांच कर अपना जांच प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बलौदाबाजार को सौंप दिए हैं।

जांच अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि दवाई दुकान संचालन में तत्कालीन संचालक मंडल के सदस्यों ने सारे नियम कानून को ताक में रखकर समिति के खाते से 14 लाख रुपये का आहरण कर अनाधिकृत रूप से दवाई दुकान का संचालन किया।

साथ ही दुकान संचालन के लिए सोसाइटी के सेवा नियम 2012 में कर्मचारी नियुक्ति के नियमों का उल्लंघन कर 5000 रुपये मासिक मानदेय पर कर्मचारी की नियुक्ति करना मनमानी को प्रदर्शित करता है।

जांच अधिकारियों ने बताया कि 13,59,524 रुपये का दवाई, बीज, खाद व कृषि उपकरण सामग्री का अंतिम स्कंध बताया गया। जिसमें से 4,55,874 रुपये को दवाई व बीज का एक्सपायरी बताया गया है। जिससे समिति को आर्थिक क्षति हुई है। अत: एक्सपायरी के नाम पर समिति को आर्थिक क्षति की राशि 4,55,874 रुपये व नगद राशि 2,65,769 रुपये को बैंक में जमा भी नहीं किया गया है। इस प्रकार 7,21,643 रुपये का समिति को आर्थिक क्षति के लिए पूर्व प्रभारी समिति प्रबंधक खेमचंद देवांगन को दोषी मानते हुए उक्त राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई किया जाना प्रतिवेदित है। वर्तमान समिति प्रबंधक व संचालक मंडल के सदस्यों से दवाई बीज खाद व कृषि उपकरण की राशि 9,03,648 रुपये का अन एक्सपायरी स्टाक को बिक्री कर समिति के खाते में जमा करने कहा है ताकि नुकसान से बचा जा सके। साथ ही जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोषी कर्मचारी खेमचंद देवांगन से समिति को हुई आर्थिक क्षति की राशि 7,21,643 रुपये की वसूली करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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