रायगढ़

नाबालिगसे रेप, 10 साल कैद
29-Oct-2021 6:40 PM
नाबालिगसे रेप, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 29 अक्टूबर। सारंगढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी ने गुरूवार को नाबालिग को भगाने व रेप के आरोप में एक आरोपी को दस वर्ष व तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एक साथ सुनाई  है ।

प्रार्थिया के पिता ने सारंगढ़ अनुविभाग क्षेत्र के थाना डोंगरीपाली में इस आशय का रिपोर्ट दर्ज करवाया की उसकी सोलह वर्ष की पुत्री जो हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत है। वर्तमान में घर से हायर सेकेंडरी स्कूल तक आना जाना करती है विगत दस दिसम्बर अठारह  को घर में बिना बताए लापता हो गयी है जिसमें किसी के द्वारा अपहरण कर लिए जाने की आशंका जताई गयी थी व परिजनों द्वारा अपने हिसाब से खोजने के प्रयास के बाद भी प्रार्थिया के नहीं मिलने की बात कही गयी थी।

डोंगरीपाली पुलिस ने उक्त  मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के तहत  प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ किया गया तथा प्रार्थिया के बरामद होने के बाद उससे बयान लिया गया, जिसमें पीडि़ता ने आरोपी सरोज चौहान द्वारा बहला फुसलाकर कर ले जाने व बलात् संबंध बनाने की बात बतायी गयी है ।

प्रार्थिया के बयान के आधार पर उक्त मामले में आरोपी सरोज कुमार चौहान को संलिप्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की  धारा 366,376 व धारा 4,6 लैगिंग अपराध से बालकों का सरंक्षण अधिनियमि जोडकर मामले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी के न्यायालय में पेश किया गया।

उक्त मामले की सुनवाई के दौरान शासन पक्ष के अपर लोक अभियोजक विद्या वारिधि मैत्री व आरोपी पक्ष के अधिवक्ता के तर्क वितर्क इत्यादि के बाद विद्वान न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी द्वारा  आरोपी सरोज  कुमार चौहान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(झ ) के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं पांच सौ रूपये के अर्थ दण्ड की सजा  सुनाई गई है तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की सजा अतिरिक्त सुनाई गई है तथा उक्त आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में 03  वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं पांच सौ रूपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई है तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की सजा पृथक से सुनाई गई है। दोषसिद्ध आरोपी सरोज कुमार चौहान को दी गई दोनों ही सजा साथ ही चलेगीं।   

 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news