रायगढ़
![620 बोरी सीमेंट की अफरा-तफरी 620 बोरी सीमेंट की अफरा-तफरी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1635595118G_LOGO-001.jpg)
ड्राइवर से सांठगांठ कर वाहन मालिक ने बेचा माल दोनों पर जुर्म दर्ज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 अक्टूबर।छ: सौ बीस बोरी सीमेंट की अफरा-तफरी में पुलिस ने ड्राइवर और वाहन मालिक पर जुर्म दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार 28 अक्टूबर को थाना कोतरारोड़ में लोकेश अग्रवाल (49 साल) निवासी कृष्णा बिहार कालोनी कोतरारोड द्वारा वाहन क्रमांक सीजी 04 एमई 5722 के चालक और वाहन स्वामी के द्वारा जेएसपीएल कम्पनी पतरापाली से अक्षत इंटरप्राजेंज रमानुजगंज के लिए भेजा गया 620 बोरी सीमेंट (1,64,299) को निर्धारित स्थान नहीं पहुंचाकर ट्रांसपोर्ट कम्पनी को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।
रिपोर्टकर्ता ने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर पतरापाली में इनकी श्री कृष्णा लाजिस्टिक नाम से आफिस है। ज्यादातर जिंदल कंपनी पतरापाली से माल अन्य जगह पहुंचाने के लिए गाडिय़ां लगायी जाती है। अजय राय शिवशंकर रोड लाईंस गोरखा के द्वारा वाहन क्रमांक सीजी 04 एमई 5722 को जेएसपीएल पतरापाली रायगढ़ से अक्षत इंटरप्राजेंज रमानुजगंज के लिए सीमेंट पहुंचाने हेतु इनके ट्रांसपोर्ट से गाड़ी को लगाया था। 04 सितंबर को वाहन के चालक पप्पू कुमार यादव जेएसपीएल कम्पनी पतरापाली से 620 बोरी सीमेंट अक्षत इंटरप्राजेंज रमानुजगंज के लिए लोड कर निकला था। 10 दिन बाद अक्षत इंटरप्राजेज रमानुजगंज से फोन आया कि माल अभी तक नहीं पहुंचा है। तब चालक पप्पू कुमार यादव के मोबाइल से काल कर पूछे तो बताया कि गाड़ी मालिक इमाम खान निवासी माझी गांव मोड़ गढ़वा ने माल को अक्षत इंटरप्राजेज रमानुजगंज न भेजवा कर माल को अन्य जगह बेचवा दिया है। वाहन मालिक से संपर्क करने पर बताया कि गाड़ी का किस्ती नहीं पटाया था। इस कारण माल को बेचकर किस्ती पटाया हूं। थाना कोतरारोड में वाहन चालक एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध धारा 407, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।