बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदा बाजार, 25 दिसंबर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत शहरों को स्मोक फ्री बनाने के लिए पलारी विकासखण्ड में चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान जिला प्रवर्तन दल द्वारा बस स्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) अंतर्गत कार्रवाई की गई।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ राकेश कुमार प्रेमी ने बताया विकासखण्ड पलारी में बस स्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि पर स्थित दुकानों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 अंतर्गत कुल 26 चालान किये गए एवं 4,450 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
साथ ही दुकानदारों को प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद-बिक्री के लिए गठित कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। जिले को पूर्णतया तंबाकू सेवन से मुक्त जिला बनाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर गैर धुम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना और बोर्ड पर प्रभारी अधिकारी , सहायक नोडल अधिकारी का नाम लिखा जाना अनिवार्य है। इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक राम ब्रजेश प्रजापति, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ विनोद पटेल, ब्लूमबर्ग परियोजना के प्रकाश श्रीवास्तव एवं पुलिस विभाग से वीरेंद्र साहू एवं गांधी वर्मा उपस्थित थे।