रायगढ़
![ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने उद्योगों के लिए दिशा-निर्देश जारी ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने उद्योगों के लिए दिशा-निर्देश जारी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1641034521G_LOGO-001.jpg)
रायगढ़, 1 जनवरी। कलेक्टर भीम सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस एवं नये वेरिएंट ओमिक्रान संक्रमण के नियंत्रण हेतु उद्योगों के लिए आदेश जारी किया है। जिसके तहत समस्त औद्योगिक संस्थान के प्रबंधन अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों-व्यक्तियों के आने के उपरांत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ को देंगे। साथ ही प्रवासी मजदूरों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारंटीन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में क्वारंटीन सेंटर स्थापित करना अनिवार्य है। यदि कोई श्रमिक में कोविड-19 का लक्षण होता है तो उसे आईसोलेशन में रखने के साथ ही समुचित इलाज की सुविधा करने की जिम्मेदारी औद्योगिक प्रबंधन की होगी। बाहर से आने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यक्तियों का अनिवार्यत: आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाना है एवं निगेटिव रिपोर्ट आने के पश्चात् ही कार्य पर संलग्न किये जाये। उद्योग के सभी कर्मचारियों-अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन का डबल डोज लेना सुनिश्चित करें।
कार्य स्थल पर आने वाले सभी व्यक्तियों को थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाये एवं हैण्डवाश तथा सेनेटाईजर का प्रावधान किया जाये। कार्य स्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा जारी कोविड के गाईड लाईन,दिशा निर्देश का पालन करते हुये कार्य संपादित किया जाए। कोविड संबंधी निर्देशों के पालन में प्रमाण-पत्र तत्काल जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ को उपलब्ध करावें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।