रायगढ़

ऋण पुस्तिका में कूटरचना कर फर्जी तरीके से ले रहा था जमानत
06-Jan-2022 6:15 PM
ऋण पुस्तिका में कूटरचना कर फर्जी तरीके से ले रहा था जमानत

मामले का खुलासा होने पर जुर्म दर्ज  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 6 जनवरी। 
एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फर्जी कूटरचित ऋण पुस्तिका पेश कर जमानत लेने वाले ग्रामीण के विरुद्ध पुलिस ने धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के मुताबिक विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) में लंबित 20 बी एनडीपीएस एक्ट के आरोपी दीपक तिवारी के लंबित मामले में 17 नवबंर को पुसौर थानांतर्गत डीपापारा छिछोर उमरिया निवासी सुरेंद्र गुप्ता ने सुपुर्ददार सीमा साहू के मुख्तियार चंदन तिवारी की ओर से 50 हजार की जमानत के लिए ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की थी।

 उक्त ऋण पुस्तिका में पूर्व में ली गई जमानत को छिपाने के लिए कूट रचना की गई थी। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश को ऋण पुस्तिका में शंका होने पर अन्य न्यायालयों से जानकारी मंगाई गई। जानकारी में यह बात सामने आई कि सुरेंद्र गुप्ता ने पूर्व में भी उस ऋण पुस्तिका से अन्य न्यायालय में जमानत ली थी और उसे छिपाने के लिए कूट रचना की गई। इस बात का खुलासा होने पर विशेष न्यायालय की ओर से रीडर नानक सिंह राजपूत ने सुरेंद्र गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने चक्रधर नगर थाने में लिखित शिकायत दी गई। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र गुप्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

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