रायगढ़
![शराब पीकर बाइक चलाते युवक पर साढ़े 17 हजार जुर्माना शराब पीकर बाइक चलाते युवक पर साढ़े 17 हजार जुर्माना](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1643631771LACK_BOX0000.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 31 जनवरी। शराब पीकर बाइक चलाते युवक पर 17,500 का अर्थदंड का जुर्माना न्यायालय ने लगाया है।
ज्ञात हो कि 22 जनवरी की शाम चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंद किशोर गौतम अपने स्टाफ के साथ रायगढ़ चौक, खरसिया पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दरमियान दो अपाचे मोटर साइकिल पर दो युवक तेज गति से खरसिया की ओर आते दिखे जिन्हें स्टाफ द्वारा रूकने का संकेत दिया गया किन्तु दोनों युवक नहीं रूके और तेज गति से आगे भागने लगे।
चौकी प्रभारी द्वारा अपने स्टाफ को युवकों के मोटर साइकिल का नंबर पता करने कहा गया। आरक्षक द्वारा युवकों का पीछाकर एक युवक को रोककर चैकी प्रभारी के समक्ष उपस्थित किए जिससे पूछताछ करने पर युवक अपना नाम सूर्या कुर्रे निवासी अकलतरा एवं एसकेएस फैक्ट्री में काम करना बताया। युवक शराब के नशे में था और स्टाफ से हुज्जतबाजी कर रहा था।
चौकी प्रभारी द्वारा युवक को शराब पीकर वाहन न चलाने की समझाइश दिए और उसका सिविल अस्पताल खरसिया में मुलाहिजा कराकर मुलाहिजा रिपोर्ट के साथ 24 जनवरी को जेएमएफसी खरसिया के लिए न्यायालय में धारा 185, 3,181, 132,177, 39 192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा पेश किया गया।
न्यायालय द्वारा युवक सूर्या कुर्रे पर पुलिस अधिकारी के द्वारा रोके जाने पर वाहन नहीं रोकना, बिना नम्बर, बिना लायसेंस, शराब पीकर वाहन चलाना पाये जाने पर एमव्ही एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 17,500 का अर्थदंड किया गया है।