रायगढ़

एक्ट का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम, सोनोग्राफी सेंटर पर करें कार्रवाई-कलेक्टर
06-Feb-2022 4:00 PM
एक्ट का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम, सोनोग्राफी सेंटर पर करें कार्रवाई-कलेक्टर

जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 6 फरवरी।
कलेक्टर  भीम सिंह ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेन्टरों का नियमित निरीक्षण करने एवं कमियां पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

इस दौरान कलेक्टर ने जिले में सोनोग्राफी केन्द्रों एवं पंजीकृत संस्थाओं की जानकारी ली। सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केसरी ने बताया कि सोनोग्राफी सेन्टर के रूप में कुल 27 पंजीकृत संस्था है। जिसमें 02 शासकीय एवं 25 निजी है। इसी तरह 02 निजी आईव्हीएफ सेन्टर, 01-01 निजी ईकों सेन्टर तथा आई हॉस्पिटल तथा 01 शासकीय मंकी स्टरलाईजेशन सेंटर कुल 32 संस्थाएं पंजीकृत है। कलेक्टर  ने नवीन पंजीयन, चिकित्सक का नाम हटाने एवं जोडने, सीटी स्केन मशीन का नाम जोडने तथा पूर्व पंजीयन फार्म-बी में स्थान परिवर्तन की समीक्षा की। सीएमएचओ द्वारा बताया गया कि सांई कृपा नर्सिग होम, सरिया तथा आरोग्यम नर्सिग होम, रायगढ़ का ऑनलाईन पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। जिनका एक्ट के तहत सोनोग्राफी सेन्टर में पंजीयन किया जाना है। अनुपम डायग्नोस्टिक सेंटर एमआरआई का ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है। सीएमएचओ डॉ.केशरी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लोकेश हॉस्पिटल पुसौर में फार्म-एफ के मासिक रिपोर्ट एवं रेफलर स्लीप व आईडी प्रूफ की कमियां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया। कलेक्टर सिंह ने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में नही होनी चाहिए। लापरवाही करने वाले नर्सिग होम पर कार्रवाही की जाए।

इस दौरान जिला अभियोजन अधिकारी वेद प्रकाश पटेल ने कहा कि नर्सिग होम एवं सोनोग्राफी सेंटर में कितने गर्भवती एवं सामान्य का टेस्ट किया है। उनकी जानकारी प्रदान की जाए। इसके साथ ही कितने सेंटरों ने बीपीएल एवं उनको दी जाने वाली छूट का पालन किया। जिस पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही नियमों का पालन नही करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान कोतरा रोड़ स्थित सोनोग्राफी सेंटर के कारण मार्ग में जाम की स्थिति निर्मित होने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने सोनोग्राफी सेंटर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी सेंटर की जिम्मेदारी है कि मरीजों की सुविधा के लिए पार्किग की व्यवस्था करें।
 

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