रायगढ़

नाबालिग से रेप, बंदी
08-Feb-2022 2:28 PM
नाबालिग से रेप, बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता  
रायगढ़, 8 फरवरी ।
एक माह पहले पुसौर थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका को 05 फरवरी को मुखबिर सूचना पर ट्रांसपोर्टनगर बस स्टैंड के पास से बरामद किया गया था। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि 4 जनवरी की शाम आरोपी शनिदेव सेठ द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर इलाहाबाद ले गया था, जहां रेप किया।

बालिका ने बताया कि  05 फरवरी को शनिदेव अपने घर ले जाने की बात कहकर रायगढ़ लाया और सारंगढ़ बस स्टैण्ड, ट्रांसपोर्टनगर के पास छोडक़र भाग गया। थाना प्रभारी पुसौर द्वारा प्रकरण से संबंधित  धारा 363, 366 में धारा 376  6 पॉस्को एक्ट विस्तारित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिये मुखबिर लगाकर लगातार दबिश दिया जा रहा था।

मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी पुसौर को आरोपी शनिदेव सेठ को उसके गांव में देखे जाने की सूचना दिया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी शनिदेव सेठ निवासी थानाक्षेत्र पुसौर को थाना लाया गया। आरोपी द्वारा जुर्म कबूल किये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जहां जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है।
 

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