दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 19 मई। मौसी के घर रहने आई 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर रायपुर भगा कर ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने रायपुर निवासी आरोपी सागर निषाद को धारा 363, 366, 376 (2) (ढ), 506 (2) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 100 रुपए अर्थदंड तथा पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
अधिवक्ता संतोष कसार ने बताया कि 15 वर्षीय किशोरी रायपुर से आकर अपनी मौसी के घर दुर्ग में रह रही थी। 11 दिसंबर 2018 की शाम को मौसी के घर में गोदभराई का कार्यक्रम था और इसमें आस-पड़ोस के लोग एवं रिश्तेदार शामिल हुए थे। इसी दौरान किशोरी बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। किशोरी की खोजबीन करने के बाद परिवार वालों द्वारा इसकी शिकायत थाना में की गई थी।
फरवरी 2019 को पुलिस को जानकारी मिली कि वह अपने पिता के घर वापस आई है। पुलिस ने पीडि़ता से पूछताछ की। पीडि़ता ने बताया कि रामनगर शीतला पारा रायपुर निवासी आरोपी सागर निषाद उसे बहला फुसलाकर रायपुर भगा ले गया था और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया।