बालोद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 30 नवंबर। नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाने व रेप के आरोपी को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर को थाना गुरूर क्षेत्र में प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते कायमी पश्चात गुम बालक एवं बालिका की पतासाजी आपरेशन मुस्कान के तहत थाना प्रभारी भानुप्रताप साव के नेतृत्व में टीम गठित कर तलाश की जा रही थी। तलाश दौरान पता चला कि आरोपी अर्जुन मुखिया (24) सिहोल चकला थाना बिहरा जिला सहरसा (बिहार) के द्वारा नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर पत्नी के रूप में अपने घर में रखा है। सूचना पर टीम द्वारा गांव पहुंचकर आरोपी अर्जुन मुखिया के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया।
अपहृता के द्वारा अपने कथन में आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताने से प्रकरण में धारा 366, 376(2), भादवि 4, 5, 6 पाक्सो एक्ट जोडक़र आरोपी को 29 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।