कांकेर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर, 18 जुलाई। वित्तीय अनियमितता एवं फर्जीवाड़ा के आरोप में अंतागढ़ जपं के पूर्व सीईओ आज जेल भेजे गए, वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पृथक-पृथक टीम गठित कर पतासाजी जारी है।
जिला खनिज न्यास निधि अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनपद पंचायत अंतागढ़ के ग्राम पंचायत बोन्दानार में वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर एलईडी स्ट्रीट लाईट की स्थापना (30 नग) राशि 14.40 लाख रूपये के संबंध में कलेक्टर कार्यालय से स्वीकृति दी गई थी। उक्त पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाईट 30 नग का कार्य कराया ही नहीं गया है, और स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया गया है। उक्त वित्तीय अनियमितता एवं फर्जीवाड़ा को तत्कालीन जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतागढ़ पी. आर. साहू, तत्कालीन उप अभियंता विद्युत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संचालक प्रोपराईटर मेसर्स आर. बी. ड्रीलर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन केशकाल, जिला कोण्डागांव के द्वारा अपराध घटित करना पाया गया। उक्त आरोपियों द्वारा कूटरचना करके धोखाधड़ी से फर्जी बिल, फर्जी दस्तावेज, फर्जी रिपोर्ट बनाकर शासकीय संपत्ति / राशि का षडयंत्रपूर्वक गबन किया जाना पाये जाने से प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना ताड़ोकी में अपराध क्र. 08/2023 धारा 420,409, 468, 471, 120बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अफसरों के मार्गदर्शन एवं अमर सिदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अंतागढ़ के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक अमित पदमशाली द्वारा हमराह स्टाफ अलग-अलग टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु रवाना हुये थे।
टीम के द्वारा बीजापुर से प्रकरण के मुख्य आरोपी पी. आर. साहू. तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़ की प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर 18 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पृथक-पृथक टीम गठित कर पतासाजी जारी है।