दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 10 अक्टूबर। दंतेवाड़ा में 7 नवंबर को मतदान तथा मतगणना 3 दिसम्बर को होगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है।
भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन के दौरान शांति-व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जाये। अत: जिला दण्डाधिकारी दन्तेवाड़ा विनीत नंदनवार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है। इसके अनुसार जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे- बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा।
कोई भी व्यक्तियों के समूह के द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार चलाने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं किया जावेगा।
इसके साथ ही स्पष्टीकरण भी निर्देशित किये गये इसके अनुसार निर्वाचन कर्तव्य में तैनात पुलिसकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त रहेंगें। तथा ऐसे शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जिन्हे अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक हैं। यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं।
दंतेवाड़ा जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह, व्यक्ति के विरूद्ध धारा 144 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।