दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 10 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस क्रम में राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान को चुनावी सभा कार्यक्रम आयोजन करने हेतु अनुमति मांगी जा सकती हैै। चूंकि उक्त मैदान जिला अस्पताल से 100 मीटर की दूरी से कम है, फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा हाईस्कूल मैदान को प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री जोन) घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
विस चुनाव: मुख्यालय छोडऩे पर प्रतिबंध
दंतेवाड़ा, 10 अक्टूबर । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 09 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा की तिथि से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अत: निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत नंदनवार के आदेशानुसार जिले में स्थित सभी शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालयो, भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों को प्रतिबंधित किया गया है। अत: जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेगें। किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख और नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।