कांकेर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कांकेर, 13 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लेखन एवं बैनर पोस्टर तथा विद्युत और टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित करते हुए इसे हटाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत सार्वजनिक सम्पति अंतर्गत 1766 दीवार लेखन, 3902 पोस्टर, 1751 बैनर और 1119 अन्य पोस्टर बैनर हटाये गये।
इसी प्रकार निजी सम्पति अंतर्गत 1570 दीवार लेखन, 221 पोस्टर, 121 बैनर और 160 अन्य, इस प्रकार कुल 10 हजार 560 पोस्टर बैनर निर्धारित समयावधि में हटाये गये हैं।