खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
खैरागढ़, 8 दिसंबर। कृषकों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों होने वाले नुकसान से राहत दिलाने हेतु छ.ग. शासन द्वारा मौसम रबी 2023-24 के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जिले के किसान मुख्य फसल-गेहू सिंचित, गेहू असिंचित, चना एवं अन्य फसल अलसी, सरसो का बीमा करा सकते है। बीमा में शामिल किये जाने वाले कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र सत्यापित कर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।
बीमा हेतु प्रीमियम राशि दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् खरीफ फसलों के लिये 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है, जिसके अनुसार कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि रू. 630/- गेंहू सिंचित एवं रु. 345/- गेंहू असिंचित हेतु प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।
इसी प्रकार कृषक द्वारा चना फसल हेतु रू. 570/-, अलसी फराल हेतु रू. 240/-, सरसो फसल हेतु रू. 345/- प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।