दन्तेवाड़ा

नए कानून के खिलाफ सडक़ पर उतरे चालक, निकाली तिरंगा यात्रा
01-Jan-2024 8:47 PM
नए कानून के खिलाफ सडक़ पर उतरे चालक, निकाली तिरंगा यात्रा

बचेली, 1 जनवरी। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए नए ‘हिट एंड रन’ कानून को लेकर पूरे देशभर में वाहन चालकों में नाराजगी है। सभी जगहों पर विरोध किया जा रहा है। नए साल के पहले दिन सोमवार को दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इस कानून के खिलाफ सभी वाहन सडक़ पर उतरे। किरंदुल से लेकर बचेली तक तिरंगा यात्रा निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान रायपुर, जगदलपुर से आ रही बसों को भी रोका गया।

एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष उस्मान खान ने कहा कि वर्तमान में केन्द्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए हिट एंड रन कानून बनाया गया है, जिसमें दुर्घटना होने पर चालकों को 10 साल की सजा एवं मुआवजा भरने का प्रावधान है। जो कानून बनाया गया है वह ड्राइवरों के हित में नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं। पूरे प्रदेश में बंद का आव्हान है आज पहला दिन है। दूसरे दिन काला पट्टी लगाकर सभी डइवर स्टियंिरग छोड़ेगे। तीसरे दिन बुधवार को दंतेवाड़ा कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

 केन्द्र सरकार ने जो ड्राइवरों के लिए काला कानून बनाया है उसे वापस ले या फिर उसमे कुछ संशोधन किया जाये।

वाहन चालकों का कहना है कि कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलो को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी।
 
 गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में भारतीय दंड सहिंत 1860 के जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 वही दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संिहता पारित किया गया है। बीएनएस में जिसमे कई बदलाव के साथ-साथ एक बदलाव यह किया गया है कि दुर्घटनाा होने पर फरार और घातक घटना की सूचना ना देने पर वाहन चालको केा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान है।  इससे पहले आईपीसी की धारा 304ए में लापरवाही से मौत के तहत आरोपी को दो साल की सजा का प्रावधान था। यह नया कानून सिर्फ बस या ट्रक वाहन चालकों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रकार के वाहन चालकों के लिए है। 

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