बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भाटापारा, 16 मार्च। थाना सिमगा क्षेत्र के गांव में रेप के आरोपी रामलाल साहू को अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सत्येन्द्र कुमार साहू ने पांच वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक न्याजी खान के अनुसार तीन अगस्त 2019 को रात्रि 10.30 बजे ग्राम में पीडि़ता के मकान के बरामदा में आरोपी रामलाल साहू अंदर आकर छुपकर बैठ गया था। जब पीडि़ता रात्रि में खाना खाकर सोने के लिए पटाव में चली गई थी और टीवी देख रही थी। रात्रि में लघुशंका के लिए उतरी और वापस सोने के लिए जा रही थी तब अंधेरा में पहले से छुपा आरोपी रामलाल ने उसके साथ रेप किया और दीवार तरफ से कूदकर भाग गया। रात्रि में पीडि़ता ने अपने भाई के घर जाकर भैया भाभी को घटना के बारे में बताई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर थाना सिमगा ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया।
थाना सिमगा के तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक बीआर रावटे द्वारा प्रकरण की विवेचना में साक्ष्य गवाह लेखन जज्बी डाक्टरी मुलाहिजा आदि जांच कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू ने आरोपी रामलाल साहू को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड की राशि अदान नहीं करने पर तीन माह का कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक न्याजीखान ने पैरवी की।