बलौदा बाजार

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने उद्योग कर्मियों के लिए जारी की गाईडलाइन
18-Mar-2021 6:53 PM
 कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने उद्योग कर्मियों के लिए जारी की गाईडलाइन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 18 मार्च। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में कोविड19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समस्त उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विस्तृत गाईडलाइन जारी किए है।

जिसके अनुसार कारखाने के प्रवेश द्वारा, कैन्टीन, शिशु घर, वॉशरूम, टॉयलेट,आफिस बिल्डिंग,लेबर क्वार्टर,भवन उपकरण, लिफ्ट, सिंक, पानी के स्थान,दीवारे तथा सतहे, वाहनों, मशीनों, बैठक कक्षो, सम्मेलन हॉल, बरांडा,पोर्च, कैबिन तथा अन्य खुली जगह सहित सम्पूर्ण परिसर को सेनेटाईजेशन करने के बाद हकारखाने में कार्य प्रारंभ करे।

कारखाने में पर्याप्त मात्रा में नोज मास्क, दस्ताने, सेनिटाईजर एवं हैण्डवॉश की व्यवस्था करे। कार्यक्षेत्र परिसर में सघन रूप से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाये। इस हेतु सभी कार्यक्षेत्र परिसर में हाथ धोने के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाये। नियमित हॉउस कीपिंग व्यवस्था को बनाये रखे जिसमें नियमित सफाई, उपकरण और कार्य के वातावरण की अन्य तत्वों को कीटाणुरहित करे। अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली भांति परिचय कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जावे।समस्त कार्य स्थलों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किये जाये।

कारखाना परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रमिकों एवं कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग करे। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्य रूप से स्प्रे कर सेनिटाईज किया जावे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कारखाने का संचालन क्रमबद्ध रूप से करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। श्रमिकों को श्वसन संबंधी रीति एवं सावधानियो के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें खांसी और छींक के दौरान मुंह को ढकना शामिल है।

कोविड-19 संबंधित लक्षण पाये जाने पर उनके उपचार की व्यवस्था किया जावे। आस-पास के अस्पताल एवं क्लिनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो, को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराया जावे। कार्यस्थल पर दो पालियों के मध्य एक घण्टे का समय अन्तराल रखा जावे तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी अन्तराल रखेें। कारखाने में श्रमिको एवं कर्मचारियों के एक जगह इकठ्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जावे।

कार्यस्थल, बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम छ:फीट की दूरी बनाकर रखा जावे। अपने श्रमिको एवं कर्मचारियों को कोविड-19 के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा इसके बचाव हेतु कर्मचारियों को सावधानियॉ रखने के लिए प्रोत्साहित की जाये। इसके बचाव के संबंध में एस.ओ.पी. बनाया जाकर श्रमिकों को अवगत कराये। कोरोना वायरस कोविड 19के लक्षणों एवं बचाव के साधनों हेतु जागरूकता अभियान चलाया जावे तथा इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हेतु संस्थान में बैनर, पोस्टर तथा नोटिस बोर्ड लगाया जावे।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार श्रमिको/कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के संबंध में प्रोत्साहित करे। वैक्सीन लगवाने हेतु संबंधित श्रमिको/कर्मचारियों को सुविधा अनुसार बारी-बारी से आवश्यक अतिरिक्त समय एवं सहूलियतें प्रदान की जाये। कोविड-19 से संक्रमित अथवा वैक्सीनेशन से प्रभावित किसी भी श्रमिकों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती नही किया जाये, सेवा छटनी अथवा सर्विस ब्रेक न किया जाये बल्कि उन्हे आवश्यकता अनुसार अवकाश एवं संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे।

 ऐसे समस्त परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित श्रमिक,कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यो को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करनें के निर्देश दिए है।

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