गरियाबंद

होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं
26-Mar-2021 5:00 PM
होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 26 मार्च।
वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों व शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नहीं होगी। 

होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे।  जिला गरियाबंद अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 
जिले में समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा-पाठ के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत, एकल रूप से धार्मिक स्थल व संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा । विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।  कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।

जिले में समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों मे क्रमश: 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। डी.जे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। 

अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सडक़ मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वॉरंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जॉच की जावेगी एवं कोविड गाइडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जॉच कराना तथा जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वॉरंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेन्मेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोडक़र सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा ।

जिला गरियाबंद में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जॉच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीसेज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। यह आदेश तत्काल लागू हो गया है, जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।

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