बालोद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा, 27 मार्च। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु जारी आदेशानुसार होली मिलन तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन मेें अधिकतम 5 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे।
इस संबंध मेें आगे जानकारी देते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी नारायण साहू ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों मेें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा, विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र आदि कार्यक्रम मेेंं अधिकतम 50 व्यक्तियों के स िमलित होने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के सभा, धरना, रैली, जूलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन मेें क्रमश: 2 एवं 4 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। डीजे, नगाड़ा, अथवा अन्य प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य रा’य से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिवस क्वारंटाईन में रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित है।
नगर के समस्त नागरिकों एवं दुकानदारों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। मास्क उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति मेें जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति मेें भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270, सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन धाराओं के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।