बालोद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 9 अप्रैल। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिले को टोटल लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार बालोद जिला 10 अप्रैल शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि बिना वजह घर से बाहर न निकलें और सिमटम्स दिखने पर तत्काल नजदीकी चिकित्सा केन्द्र में जाकर इलाज करवाएं।
कलेक्टर के जारी आदेश में लिखा है कि लॉकडाउन अवधि में बालोद जिले की सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम, कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमेरजेेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आटो, टैक्सी, विधिमान्य ई पास धारक करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छग में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से 8 बजे तक व शाम 5 बजे से 6.30 तक शाप खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।
नवरात्र पर कोरोना का साया
ज्ञात हो कि 13 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ होने वाला है लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर के जारी आदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। इस अवधि में बालोद जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा बैंक बंद रहेंगे। तथापि टेलिकॉम एवं रेल्वे के रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग, अनलोडिंग कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त सभी परीक्षाओं को छोडक़र अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल व एटीएम पूर्ववत संचालित रहेगी।
कलेक्टर के अनुसार कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले के समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वायनुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी।
कोविड हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में बालोद जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्य तथा रेल्वे, टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटि में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ईपास के रूप में मान्य किया जायेगा।