दन्तेवाड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा,18 दिसंबर। खाद्य मंत्री पर टिप्पणी करने वाले सहायक खाद्य अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को प्रशासनिक कार्यों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम -1965 के 3(1) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उनके निलंबित किये जाने पर तत्कालीन व्यवस्था की दृष्टि से आगामी आदेश पर्यंत सहायक खाद्य अधिकारी कीर्ति कौशिक को दायित्व सौंपे गए हंै। निलंबन अवधि में मनीष चितले का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) दंतेवाड़ा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
कुआकोंडा थाने में एफआईआर
सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले द्वारा बुधवार को सप्ताहिक बाजार पोटली और नकुलनार में धान खरीदी और भंडारण पर कार्यवाही की गई थी। इसी दौरान उन्होंने खाद्य मंत्री और कांग्रेस के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके चलते कांग्रेसियों में आक्रोश फैल गया। विधायक प्रतिनिधि शिव शंकर चौहान ने कुआकोंडा थाने में उक्त अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
आपदा पीडि़तों को आर्थिक मदद
दंतेवाड़ा,18 दिसंबर। कलेक्टर दीपक सोनी ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दिए गए संशोधन प्रावधानों के तहत मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की हैं।
जिसके तहत दन्तेवाड़ा तहसील अन्तर्गत ग्राम पोन्दुम निवासी सुखमती मंडावी की मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस बुधरी मंडावी (माता) पति स्व. बामन मंडावी, कटेकल्याण तहसील अन्तर्गत ग्राम कटेकल्याण धनाजी नाग की सर्पदंश से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस संजय कुमार नाग (पोता) पिता स्व. अनंतराम नाग को चार-चार लाख की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।