रायगढ़
![ढाबे में सफाई के दौरान करंट से कर्मचारी की मौत ढाबे में सफाई के दौरान करंट से कर्मचारी की मौत](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/16456076692.jpg)
लापरवाही मामले में ढाबा संचालक गिरफ्तार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 23 फरवरी। थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा आज लापरवाह ढाबा संचालक को धारा 304, 135 विद्युत अधिनियम में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी ढाबा संचालक बिजली खम्भा से अवैध कनेक्शन कर अपने ढाबा में बिजली उपयोग कर रहा था। सफाई के दौरान ढाबा का कर्मचारी विपत राम चैहान करंट की चपेट में आकर मौत हो गई थी। मर्ग जांच पर ढाबा संचालक की लापरवाही उजागर हुई।
घटना के संबंध में थाना छाल में 31 दिसंबर की शाम मृतक विपत राम चौहान पिता ठाकुर राम चौहान पुरूंगा खाले पारा छाल की बेटी अपने परिजनों के साथ थाना आकर मर्ग इंटिमेशन दर्ज करायी कि करीब दो- तीन माह से इसका पिता कूड़ेकेला। ढाबा में साफ सफाई का काम करता था। 31 दिसंबर की दोपहर करीब डेढ़ दो बजे ढाबा संचालक का भाई अजय गुप्ता निवासी पुरूंगा घर आकर बताया कि पिता (विपत राम चौैहान) ढाबा के घेरा के तार में कपड़ा सुखाने गया था, जहां कपड़ा सुखाते समय तार में करेंट का झटका लगने से गिर गया है। उसके करीबन आधा घंटा बाद अजय गुप्ता का भाई विजय गुप्ता कार से पिता विपत राम चौहान के शव को घर पहुंचाया। शव के दाहिने हाथ की कलाई के पास करेंट से जलने का चिन्ह था। घटना के संबंध में मर्ग धारा 174 कायम कर जांच में लिया गया।
थाना प्रभारी छाल उप निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा मृतक के वारिशान एवं गवाहों के कथन लेकर कनिष्ठ यंत्री छ.रा.वि.लि.कंपनी लिमिटेड ऐडू से घटनास्थल का निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जिन्होंने ढाबा में अवैध कनेक्शन सर्विस वायर लगाकर विद्युत प्रवाहित करने के कारण विपत राम चौहान की मृत्यु होना रिपोर्ट में लेख किया गया है। मर्ग जांच पर कुडेकेला, ढाबा के संचालक आरोपी विजय गुप्ता पिता शिव प्रसाद गुप्ता निवासी कुडेकेला के विरूद्ध धारा 304 भादवि एवं 135 विद्युत अधिनियम का अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।