रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 23 फरवरी। चिंटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने ओडिशा के भुनेश्वर से गिरफ्तार कर जेल भेज गया है।
धोखाधड़ी के संबंध में आवेदिका शिवकुमारी मिंज निवासी जवाहरभांठा रायगढ द्वारा थाना कोतवाली में फाईन इंडिया सेल्स प्रा.लि. चिटफंड कम्पनी के विरूद्ध लिखित शिकायत दिया गया था। कम्पनी में स्वयं शिवकुमारी मिंज द्वारा 60,000 रूपए , अनिल किशोर मिश्रा द्वारा 20,000 रूपए, शैलेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा 30,000 रूपए, दिव्या मिश्रा द्वारा 10,000 रूपए, लता मिश्रा द्वारा 20,000 रूपए जमा किया गया। कम्पनी द्वारा एक बार लाभांश देकर रायगढ़ के 05 निवेशकों के कुल 82,377 रूपए छल पूर्वक निवेश कराकर धोखाधड़ी किया गया है, जिस संबंध में थाना कोतवाली में धारा 420, 120बी,467,468,471,34 एवं प्राइज चीटस एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीमस (बेनिंग) एक्ट, 1978 की धारा 3,4,5,6 तथा छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधि. की धारा 6,10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
कोतवाली पुलिस मामले में 3 फरवरी को कम्पनी के डायरेक्टर्स भूपेन्द्र चतुर्वेदी डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रालि, दिवाकर सिन्हा, डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रालि, 91,3. शईद अहमद, डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रालि, तीनों 91 वाजिदपुर जजमाउ, कानपुर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था।
थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर फरार डायरेक्टर आरोपी मोह. नासिर की गिरफ्तारी के लिये लगातार सूचनाएं प्राप्त की जा रही थी। आरोपी के भुवनेश्वर में छिपे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर आरोपी को न्यायालय पेश करने के लिए विशेष न्यायाधीश रायगढ़ से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर कोतवाली थाने से एसआई नंदलाल पैंकरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ओडिशा जाकर आरोपी मोह. नासिर को सत्र न्यायाधीश भुवनेश्वर के कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाया गया तथा न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपी की गिरफ्तार कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।